Ranchi News: Special Judge (NDPS), Ranchi की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आरोपी मुन्ना यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और बरामदगी को देखते हुए राहत देने से इंकार किया। यह मामला Kanke Police Station से जुड़ा है, जिसमें आरोपी 24 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। साथ ही यह भी कहा गया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह केवल संदेह के आधार पर जेल में है।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के पास से गांजा और ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है और मामला बेहद गंभीर है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। मामले के अनुसार, 23 नवंबर 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रेम नगर, IICM के पास नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री हो रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मुन्ना यादव समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 49 ग्राम ब्राउन शुगर और 145 ग्राम गांजा बरामद किया। इसके अलावा एक टेंपो से 874 ग्राम गांजा भी मिला। पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए अन्य आरोपियों के घरों पर छापेमारी की, जहां से अतिरिक्त ब्राउन शुगर, गांजा और लाखों रुपये नकद बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि यह नेटवर्क बिहार से नशीले पदार्थ मंगाकर रांची में सप्लाई करता था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और सह-आरोपियों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा।

