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CC News: बुंडू बार एसोसिएशन फंड विवाद में पांच अधिवक्ताओं को अग्रिम जमानत, 21 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश

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By CourtNews Desk On 04 May, 2026
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CC News: बुंडू बार एसोसिएशन फंड विवाद में पांच अधिवक्ताओं को अग्रिम जमानत, 21 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश
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Ranchi News: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त-VII की अदालत ने बुंडू बार एसोसिएशन से जुड़े कथित फंड गबन मामले में पांच अधिवक्ताओं को बड़ी राहत दी है। पारित आदेश में अदालत ने गिरेश्वर महतो, रामचरन महतो, शिवशंकर महतो, संजय कुमार पांडेय और परमेश्वर महतो को अग्रिम जमानत प्रदान की। सभी याचिकाकर्ताओं ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में शिकायतकर्ता कल्पना राव ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच बार एसोसिएशन की आय और एडवोकेट वेलफेयर फंड का सही हिसाब नहीं दिया गया। आरोप है कि करीब 50 से 60 लाख रुपये का गबन हुआ और राशि को बैंक में जमा करने के बजाय निजी उपयोग में लाया गया। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि सभी खातों का विधिवत ऑडिट कराया गया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल को रिपोर्ट भेजी गई। यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत पूर्व में दर्ज प्राथमिकी का “काउंटर ब्लास्ट” है, जिसमें खुद शिकायतकर्ता पर गबन के आरोप हैं।

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कोर्ट ने कहा—हिरासत जरूरी नहीं, शर्तों के साथ राहत :

अदालत ने मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए माना कि यह शिकायत वाद पर आधारित मामला है, जिसमें कस्टोडियल पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपियों की उपस्थिति और ट्रायल में सहयोग सुनिश्चित करना ही पर्याप्त है। इसी आधार पर अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं को 21 दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश दिया गया। अदालत ने यह भी शर्त रखी कि आरोपी अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करेंगे और बिना अनुमति नंबर नहीं बदलेंगे।

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