Ranchi News:। टोल प्लाजा पर फायरिंग और मारपीट के मामले में आरोपी गौतम तिवारी को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला अनगड़ा थाना कांड संख्या 13/2026 से जुड़ा है। आरोप है कि 3 फरवरी 2026 को टोल प्लाजा पर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने वाहन से उतरकर टोलकर्मी पर पिस्तौल तान दी, उसका मोबाइल छीन लिया और फायरिंग भी की। इस दौरान टोलकर्मी के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है। जांच के दौरान गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज में घटना की पुष्टि होने की बात सामने आई है। वहीं जब्त पिस्तौल की बैलिस्टिक जांच में भी उसके चालू हालत में होने की पुष्टि हुई है। बचाव पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है। लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।