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Reject: बड़गाई अंचल जमीन फर्जीवाड़े में दलाल रिम्स कर्मी अफसर अली को नहीं मिली जमानत

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद दलाल रिम्स कर्मी अफसर अली उर्फ अफ्सू खान को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी है। अदालत ने 12 जुलाई को अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अफसर अली ने जमानत की गुहार लगाते हुए 13 मई को याचिका दाखिल की थी। बता दें कि उक्त मामले में ईडी ने अफसर अली को 17 अप्रैल 2024 को रिमांड पर लिया है। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने पहली बार सेना के कब्जेवाली जमीन घोटाला मामले में 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अन्य जमीन घोटाले में भी रिमांड किया गया है।

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