रांची। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेपीएससी ने 22 जनवरी से सहायक अभियंता की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। जेपीएससी ने इस सम्बंध में अपनी वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि रंजीत कुमार साह के मामलर में हाई कोर्ट के आदेश के बाद सहायक अभियंता (विज्ञापन संख्या 5।19) की मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाता है।
दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने इसे मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का निर्णय 2019 में लागू किया गया तो इसे वर्ष 2015-16 की वैकेंसी पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। दोनों का अलग अलग विज्ञापन जारी होने चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने विज्ञापन को रद कर संशोधित अधियाचना जेपीएससी को भेजने का आदेश दिया है।
इधर, उक्त परीक्षा को लेकर कई राज्यों से अभ्यर्थी रांची पहुँच रहे हैं। परीक्षा रद होने की सूचना के बाद रांची सम्भलपुर ट्रेन से परीक्षा देने जाने वाली करीब सौ से ज्यादा अभ्यर्थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर उतर गए।