रांची। सेना की कब्जे वाली जमीन फर्जी दस्तावेज से खरीद-बिक्री के मामले में जेल में बंद कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सेना की 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने अमित अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अमित अग्रवाल जून 2023 से ही जेल में है। वहीं जमीन फर्जीवाड़े में जेल में बंद तल्हा खान और मो. अफसर अली को भी जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार किया है।
बता दें कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उक्त जमीन फर्जी तरीके से बेची गई है। इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है।