Jairam Mahto News: अपर न्यायायुक्त की अदालत में गिरिडीह के लोकसभा प्रत्याशी सह झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसाल सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता की ओर से केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत की गई।
पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी की अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दिया था। अदालत ने उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जयराम महतो ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए चार मई को याचिका दाखिल की है। उस पर नाजायज मजमा बना कर झारखंडियों आदिवासियों-मूलवासियों के भाषा संस्कृति, हक एवं अधिकार केलिए 1932 के खतियान लागू कराने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए विधानसभा धेरने और सरकारी में बाधा डालने समेत कई तरह के आरोप है।
सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप
सरकारी पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों को गाली-गलौज करने का भी आरोप है। इस घटना को लेकर 21 मार्च 2022 को नगड़ी अंचल के तत्कालीन सीओ संतोष कुमार शुक्ल ने नगड़ी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विधानसभा धेरने के लिए पूर्व से इनलोगों ने इजाजत भी नहीं ली थी। जिसके कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई थी। सामान्य आवागमन भी पूरी तरह से बाधित हो गई थी। जिससे आम जनता को भारी परेशानी हुई, स्कूल बस, एंबुलेंस का रास्ता भी बाधित रहा।