Ranchi News: Civil Court रांची की अदालत ने ऑनलाइन स्कूटी बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी लोलस कुजूर की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश अपर न्यायायुक्त –VII की अदालत ने पारित किया। मामला सदर थाना कांड संख्या 102/2026 से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि OLX पर स्कूटी बेचने के बहाने आरोपी और उसके सहयोगियों ने एक व्यक्ति से करीब 50 हजार रुपये की ठगी की।
शिकायतकर्ता को कांटाटोली स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के पास बुलाकर 68 हजार रुपये में सौदा तय किया गया, जिसमें 48 हजार रुपये गूगल पे और 2 हजार रुपये फोन पे से लिए गए। इसके बाद आरोपी हेलमेट लाने का बहाना बनाकर फरार हो गया। आरोपी मार्च 2026 से न्यायिक हिरासत में है। पुलिस जांच में सामने आया कि संबंधित होंडा एक्टिवा स्कूटी पहले से चोरी की थी और उसका फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार किया गया था। केस डायरी के अनुसार, आरोपी को रिम्स के पास से चोरी की स्कूटी और फर्जी RC के साथ गिरफ्तार किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपी की संलिप्तता और जांच की प्रारंभिक अवस्था को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

