Court News दहेज प्रताड़ना से जुड़े 10 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने हिन्दपीढ़ी निवासी मो. अफरोज को दोषी करार कर तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 27 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 11 महीने जेल काटनी होगी।
मो. अफरोज 10 जून 2014 से 5 दिसंबर 2014 तक जेल काट चुका है। दहेज प्रताड़ना को लेकर अभियुक्त की पत्नी ने डोरंडा थाने में 12 जनवरी 2014 को ससुराल के पांच सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शादी के 12 साल बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों की शादी नवंबर 2006 में हुई थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी शंभु शरन ने अदालत के समक्ष सात गवाहों को प्रस्तुत किया था।