Civil Court News
Ranchi/Judgment: पड़ोसी की नाबालिग बेटी से शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में हिन्दपीढ़ी के युवक को 20 साल की सजा
Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में हिन्दपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी मो. अली उर्फ नूर अली को दोषी पाकर 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अभियुक्त ने अपने पड़ोसी की बेटी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप था। इस घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने हिन्दपीढ़ी थाना में 8 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अभियुक्त ने नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर बहल-फुसलाकर भगा ले गया और धमकी और भय देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किया। अभियुक्त ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद नाबालिग को घटना के बारे में किसी को बताने से मना किया था। अभियुक्त को उक्त आरोप में 11 जून 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।