Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के आर्यपुरी रातू रोड निवासी राजेश्वर दयाल की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए उसकी सजा की पुष्टि कर दी है। राजेश्वर दयाल को न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने 5 साल पुराने मामले में दोषी पाकर बीते 17 दिसंबर को एक साल की सजा और 15.95 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
जेएम कोर्ट से सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने सजा को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने कोतवाली थाना क्षेत्र के रेडियम रोड निवासी वेद प्रकाश साहू की पत्नी ममता साहू से 11 लाख रुपए दोस्ताना लोन लिया था। बदले में उतनी ही राशि का दो चेक दिया था। जो बाउंस कर गया था। चेक बाउंस मामले में अप्रैल 2019 को केस किया था।