Ranchi: दसवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार गुमला के सिसई गांव निवासी ट्यूशन शिक्षक मधुसूदन बैठा को पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बुधवार, 27 अगस्त को कठोर 14 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उक्त आरोप में 20 अगस्त को दोषी पाया था। पीड़िता ने घटना को लेकर अरगोड़ा थाना में 12 दिसंबर 2022 को आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान एपीपी ने ठोस गवाही दर्ज कराई। जिसके आधार पर अदालत ने उसे दोषी पाकर सजा सुनाई है।
Ranchi/Conviction: छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी ट्यूशन शिक्षक को कठोर 14 साल की कैद

