high court news

हाईकोर्ट राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराज, कहा- शहर में ई-रिक्शा है बेलगाम

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 05 Aug, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर सोमवार को फिर एक बार नाराजगी जतायी और कहा कि शहर में ई रिक्शा बेलगाम हो गयी है। कोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की अदालत ने मौखिक कहा कि 15 अगस्त के पूर्व रांची में चलने वाले अवैध ई रिक्शा पर पूरी तरह रोक लगाएं। जाम की स्थिति को देखते हुए ई रिक्शा के निबंधन पर रोक भी लगायी जा सकती है। अदालत ने ट्रै्फिक एसपी को छह अगस्त को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने का निर्देश भी दिया है।

See also  Ranchi/Highcourt: मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित


सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक कहा कि रांची में ई रिक्शा पर ट्रैफिक पुलिस और रांची नगर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है। हर तरफ अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई के नाम पर ई रिक्शा जब्त करती है और फिर रांची नगर निगम के भरोसे छोड़ देती है। निगम जुर्माना लगा कर फिर सड़क पर चलने के लिए छोड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि रांची में अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा पर रोकथाम सुनिश्चित करें।
इसके पूर्व कोर्ट को बताया गया कि की शहर में 4 हजार से ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं। यह लोग वैसे रूट पर भी चल रहे हैं जो इनके लिए निर्धारित नहीं है। इसे रांची शहर में जाम की समस्या प्रतिदिन देखने को मिल रही है।

See also  तीन साल पहले एसीबी ने मांगी थी प्राथमिकी की अनुमति, विभाग अब दे रहा सहमति
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment