Supreme Court News

सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट मामले में फैसले की समीक्षा से इनकार

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 31 Jul, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
supreme-court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में दर्ज 100 फीसदी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने और मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग खारिज करने के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने 26 अप्रैल को पारित फैसले से संबंधित पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर किए जाने की आशंका को निराधार बताते हुए, ईवीएम में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने और दोबारा मतपत्र से चुनाव कराने की मांग खारिज कर दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उक्त फैसले की समीक्षा करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। पीठ के समक्ष चैंबर में फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका आई थी। पीठ ने 25 जुलाई को पारित अपने आदेश में कहा कि हमने समीक्षा याचिका और उसके समर्थन में दिए गए तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

See also  Judge Uttam Anand murder case: हाईकोर्ट ने कहा- इतने बड़े मामले का ऐसा हश्र होना सिस्टम और हिंदुस्तान के लिए दुखद, अब तक की जांच से निराश
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment