high court news

वीमेंस यूनिवर्सिटी की वीसी डॉ. अंजिला गुप्ता को हाई कोर्ट ने शपथ पत्र दाखिल करने का दिया आदेश-High Court News

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 10 Jul, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

High Court News: जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ. अंजिला गुप्ता सहित राज्य के पांच विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित प्रतिवादी तीन हफ्ते के अंदर इस मामले में अपना काउंटर एफिडेविट दायर करें।

अदालत ने आदेश में साफ कहा गया है कि अगर अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रतिवादियों में से प्रत्येक पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वर्ष 2022 में जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी सहित राज्य के पांच विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की गई थी। इस नियुक्ति में नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

See also  Ranchi: जिला बार एसोसिएशन के क्रिसमस गैदरिंग में वकीलों के बीच शामिल हुए प्रधान न्यायायुक्त समेत न्यायिक पदाधिकारी, दी बधाई

वादी की ओर से इस मामले में झारखंड सरकार, भारत सरकार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उच्च शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, राज्यपाल के प्रधान सचिव, सर्च कमेटी के समन्वयक, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार व संबंधित कुलपतियों को प्रतिवादी बनाया गया है।

क्या है आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर चयन के लिए गठित कमेटी की ओर से नियमों की अनदेखी की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तय नियमावली का पालन नहीं किया गया। नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं रखने वाले उम्मीदवारों का चयन संबंधित सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर किया गया।

See also  सीएम हेमंत सोरेन पर टिप्पणी मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने अदालत में दाखिल किया लिखित बयान

एक कुलपति पर हो चुकी है कार्रवाई

बताया जाता है कि याचिका में जिन संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती दी गयी है। इसमें से एक बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलपति प्रो. सुखदेव भोई के खिलाफ राजभवन पहले ही कार्रवाई कर चुका है। सुखदेव भोई के खिलाफ मिली गंभीर शिकायतों की जांच राजभवन की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के जरिए कराई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन की ओर से कार्रवाई की गई।

याचिका में इन विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति को दी गई है चुनौती

  • प्रो. टीएन साहू : झारखंड राज्य ओपेन यूनिवर्सिटी
  • प्रो. सुखदेव भोई : बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विवि
  • प्रो. अजीत कुमार सिन्हा : रांची यूनिवर्सिटी
  • प्रो. टीके सांडिल्य : श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि
  • प्रो. अंजिला गुप्ता : जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment