Acquitted: न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस मामले सजायाफ्ता कृष्ण देव प्रसाद साहू की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए उसकी अपील को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई पश्चात अदालत ने याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से बरी किया। न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत ने चार मार्च 2024 को कृष्ण देव प्रसाद साहू को चेक बाउंस में दोषी पाकर 20 लाख रुपए जुर्माना के साथ एक साल जेल की सजा सुनाई थी।
सजा होने के बाद अदालत ने ऊपरी अदालत में चुनौती देने के लिए आरोपी को औपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान की थी। सजायाफ्ता ने 22 मार्च को अपने अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह के माध्यम से अपील दाखिल करवाई। फैसले की चुनौती न्यायायुक्त की अदालत में दी गई थी। अनूप कुमार सिंह ने दोस्ताना कर्ज के रूप में कृष्ण देव को 15 लाख रुपए उधार दिया था। इसके एवज में उससे अनूप सिंह ने चेक लिया था। पैसे वापस नहीं करने पर अनूप सिंह ने चेक बाउंस करवा 2018 में केस किया था।
चेक दुरुपयोग से जुड़े मामले में मंगलम अपार्टमेंट निवासी शैलेंद्र बरी
Acquitted: न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत ने बुधवार को चेक का दुरुपयोग से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शैलेंद्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। शैलेंद्र की ओर से अधिवक्ता कुशल कुमार अग्रवाल ने पक्ष रखा था। बताया कि खादगढ़ा स्थित मंगलम अपार्टमेंट में रहनेवाले दीपक कुमार पोद्दार ने अपने पड़ोसी शैलेंद्र को 7.36 लाख रुपए का चार चेक दिया था।
चेक का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए दीपक कुमार पोद्दार ने 14 जून 2021 को वकील के माध्यम से कोर्ट केस(शिकायतवाद 3079/21) किया था। सुनवाई के दौरान अदालत में शैलेंद्र पर लगाए आरोप साबित नहीं किया जा सका।