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झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, आदेश का पालन करें नहीं तो उर्जा सचिव होंगे हाजिर

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 15 Jul, 2023
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Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस डा. एसएन पाठक की अदालत में बिजली विभाग में स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई।

अदालत ने पूछा कि आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई। इस पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा सका। अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि दो सप्ताह में आदेश का अनुपालन करें अन्यथा अगली सुनवाई के दौरान उर्जा सचिव व्यक्तिगत रूप से हाजिर होंगे।

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उर्जा सचिव पेश होकर दें जवाब

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए चार अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। उर्जा सचिव को कोर्ट में पेश होकर बताना है कि किस परिस्थिति में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।

बता दें कि पूर्व में बिजली विभाग में याचिकाकर्ता की नियुक्ति की गई थी। लेकिन बाद में उसे यह कहते हुए हटा दिया गया था कि वह आईटीआई नहीं किए हैं। वह डिप्लोमा किए हुए हैं। विभाग के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार को प्रार्थी सुजीत तिवारी को नियुक्त करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन नहीं होने के बाद अवमानना बाद याचिका दायर की गई है। जिस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने उर्जा सचिव को पेश होने के कहा है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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