high court news

Land dispute: पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय को मिली अंतरिम राहत

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 22 Oct, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: Land dispute झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के जमीन विवाद मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पूनम पांडेय की अंतरिम राहत की अवधि बीस दिसंबर तक बढ़ा दी है।

इससे पहले उनकी ओर से अदालत में अंतरिम राहत बढ़ाए जाने को लेकर दाखिल किया गया था। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ किसी प्रकार के पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। इसको लेकर पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

इसे भी पढ़ेंः Shah Brothers case: सरकार के आदेश को निरस्त करने के खिलाफ अपील दाखिल नहीं करेगी सरकार

See also  हाईकोर्ट ने कहा- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को सुविधा दिलाने में किसी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं

जिसमें कांके सीओ के नोटिस को रद करने की मांग की गई है। दरअसल, कांके अंचल के चामा मौजा में डीके पांडेय ने अपनी पत्नी पूनम पांडेय के नाम से 50 डिसमिल जमीन खरीदी है।

उक्त जमीन को गैरमजरूआ मालिक (सरकारी जमीन) बताते हुए कांके के अंचलाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं आपके जमीन की जमाबंदी रद कर दी जाए। इसके अलावा उपायुक्त की ओर से इस मामले में जमाबंदी रद करने की कार्रवाई रद करने की प्रक्रिया चल रही है।

सीओ के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। पूर्व में अदालत ने इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने और जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी थी। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद पूनम पांडेय की ओर से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई।

See also  पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को आदिवासी जमीन खरीदने की अनुमति देने वाले एलआरडीसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment