high court news

थोक शराब बिक्री के लिए बनी नई नियमावली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 29 Jun, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Jharkhand High Court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: Jharkhand High Court झारखंड रिटेल लिकर वेंडर एसोसिएशन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के की थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गई नई नियमावली को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन की ओर से उक्त याचिका अधिवक्ता चंचल जैन ने दाखिल की है। अदालत से उक्त नियमावली को निरस्त करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से थोक शराब बिक्री के लिए बनाई गई नई नियमावली में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। एक्साइट एक्ट-1915 की धारा 89 के तहत बनने वाली नई नियमावली से पहले उस पर आपत्ति मांगा जाना आनिवार्य है।

See also  रेमडेसिविर कालाबाजारीः एसपी को सरकारी गवाह बनाने से हाईकोर्ट नाराज, SIT हेड अनिल पालटा तलब

इसे भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 31 जुलाई तक राज्य व केंद्रशासित प्रदेश लागू करें ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना

इसके बाद कैबिनेट की अप्रूवल मिलने के बाद नई नियमावली की अधिसूचना जारी की जा सकती है। लेकिन सरकार ने आपत्ति की प्रक्रिया का पालन नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इससे पहले भी एक नियमावली बनी है। जब तक उसे वापस नहीं लिया जाता है, तब तक नई नियमावली नहीं बनाई जा सकती है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment