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हाईकोर्ट ने उग्रवादी संगठन टीपीसी के तीन सदस्यों को दी जमानत

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 23 Jun, 2021
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Jharkhand High Court
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Ranchi: TPC Naxali Bail Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में उग्रवादी संगठन टीपीसी के तीन सदस्यों को ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को जमानत प्रदान की है। जिन्हें जमानत मिली है उसमें टीपीसी संगठन के तीन सदस्य राजकुमार गंझू, बिनोद गंझू और नरेश गंझू शामिल हैं।

अदालत ने तीनों को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदात ने कहा कि तीनों के करीबी रिश्तेदार ही जमानतदार होंगे। तीनों ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी।

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इन तीनों पर नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के साथ-साथ कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। टीपीसी नक्सली विनोद गंझूं पर टंडवा के आम्रपाली कोल परियोजना में लेवी वसूलने का आरोप है। सुनवाई के दौरान इनके वकील ने जमानत देने की गुहार लगाई

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने इन्हें जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। लेकिन अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों स्वीकार करते हुए राजकुमार गंजू, विनोद गंजू और नरेश गंजू को नियमित जमानत प्रदान की है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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