रांचीः 7th, 8th, 9th JPSC Exam News झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सरकार के निर्णय को उचित बताते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के निर्धारत कट ऑफ डेट को सही ठहराया है।
इस संबंध में प्रार्थी मुकेश कुमार और अमित कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए निकले गए विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ आफ डेट 2011 रखा गया था।
इसे भी पढ़ेंः बटला हाउस मुठभेड़: दिल्ली की अदालत ने आरिज खान की सजा पर फैसला रखा सुरक्षित
कुछ कारणों से सरकार ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया। लेकिन एक साल बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखी गई है।
प्रार्थियों का कहना था कि इस विज्ञापन में उम्र के कट ऑफ डेट को एक अगस्त 2016 की जगह एक अगस्त 2011 की जाए। क्योंकि नियमानुसार हर साल सिविल सेवा की परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया है।
जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि उम्र में छूट नीतिगत मामला है और यह सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है।