Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट में हॉकी झारखंड के चुनाव को नियमों के विपरीत बताते हुए इसे रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मनोहर टोपनो एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में आग्रह किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया नियमों के अनुकूल नहीं थी, इसलिए इसे निरस्त किया जाए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य रूप से यह दलील दी गई है कि भारत सरकार द्वारा खेल संघों के चुनाव पर दिसंबर 2026 तक रोक लगाई गई थी, और इसके बावजूद हॉकी झारखंड का चुनाव कराया जाना इसकी वैधता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस चुनाव का परिणाम 19 जुलाई को घोषित किया गया था, जिसमें भोलानाथ सिंह को अध्यक्ष चुना गया है। याचिका में यह भी आपत्ति जताई गई है कि भोलानाथ सिंह वर्तमान में ‘हॉकी इंडिया’ के सचिव भी हैं, और ऐसे में एक ही व्यक्ति का दो महत्वपूर्ण पदों पर बने रहना नियमों के अनुरूप नहीं है। प्रार्थी ने पूरी चुनाव प्रक्रिया और उसके परिणामों को अवैध घोषित कर रद्द करने का आग्रह किया है।