Ranchi News: सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर 1 की अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने मामले को वापस निचली अदालत में remand दिया है। धुर्वा थाना क्षेत्र के टंकी साइड निवासी शिकायतकर्ता स्मिता सिंह ने धुर्वा थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 निवासी रीमा चौबे के खिलाफ 2,92,665/- रुपये के चेक बाउंस होने पर शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में 13 मई 2026 को आरोपी को बरी कर दिया था। उसने रीमा चौबे को साल 2020 में दोस्ताना ऋण दिया था। बदले में उतनी ही राशि का चेक दिया था। जो बाउंस कर गया। इसके बाद उसने साल 2021 में मुकदमा किया था।
अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायायुक्त की अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कहा कि हर मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर होना चाहिए। अदालत ने अपीलकर्ता को 10,000/- रुपये का जुर्माना जमा करने की शर्त पर साक्ष्य पेश करने का एक और अवसर दिया है। दोनों पक्षों को 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।