Ranchi News: स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड में जमानत पर चल रहे छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को 20 अगस्त तक संबंधित निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने ट्रायल कोर्ट को आरोपियों की जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तब तक आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित आरोपियों में मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह शामिल हैं। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत इन सभी आरोपियों को जमानत मिली थी।
25-25 हजार के निजी मुचलके पर मिली थी जमानत
झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष सभी छह आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। जमानत के दौरान अदालत ने कई शर्तें भी लगाई थीं। आरोपियों को आधार कार्ड में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करने और मुकदमे के दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इसी जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
दो अगस्त 2024 की रात हुई थी हत्या
स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की दो अगस्त 2024 की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तीन अगस्त की सुबह उनका शव रांची के कांके थाना क्षेत्र में संग्रामपुर रिंग रोड के पास एक होटल के समीप बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में जांच के बाद आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद छह आरोपियों को अब 20 अगस्त तक संबंधित ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद निचली अदालत उनकी जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई करेगी। फैसला होने तक सभी आरोपी हिरासत में रहेंगे।