केस डायरी के लिए अभियोजन ने मांगा समय, अदालत ने आवेदन स्वीकार किया
Ranchi News: जेपीएससी की सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में जेल में बंद मुख्य सरगना अभय कुमार तिवारी समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय की मांग की। अदालत ने अभियोजन के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। जमानत की गुहार लगाते हुए मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी, जेपीएससी की पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी के सहयोगी अरविंद कुमार और सौरव सुमन ने अलग-अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। चारों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सुनवाई के दौरान श्वेता गुप्ता की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा।
सीआईडी ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के दौरान अभय तिवारी और श्वेता गुप्ता को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच में संलिप्तता के साक्ष्य मिलने पर अरविंद कुमार और सौरव सुमन को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जांच में परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल से जुड़े अभय तिवारी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं श्वेता गुप्ता जेपीएससी की तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक थीं। सीआईडी परीक्षा प्रक्रिया, ओएमआर और उससे जुड़े अभिलेखों में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही है। चारों की जमानत पर अब केस डायरी आने के बाद अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी।

