समय सीमा के बाद एसएसपी पुलिस बल के साथ कार्रवाई करेंगे; 11 दिसंबर को अगली सुनवाई
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को रिम्स परिसर में हो रहे अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के भीतर स्वयं कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो रांची के एसएसपी पर्याप्त पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई करें।चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने यह आदेश ज्योति शर्मा एवं अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गयी है।
झालसा की रिपोर्ट में कई खामियां उजागर
सुनवाई के दौरान झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) की ओर से पूर्व निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में रिम्स परिसर में अतिक्रमण, स्वच्छ पेयजल की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता, मशीनों की खराब स्थिति और स्वच्छता संबंधी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। अदालत ने यह रिपोर्ट याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
कोर्ट के आदेशों के बाद भी सुधार न होने पर नाराजगी
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि रिम्स की स्थिति अभी भी जमीनी स्तर पर सुधार नहीं दिखा रही है। रिम्स जीबी की बैठकों में लिये गये फैसले समय सीमा के भीतर लागू नहीं किए जा रहे हैं। कोर्ट ने पहले दो माह में निर्णय लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि रिम्स प्रशासन और सरकार सिर्फ शपथपत्र दाखिल करने तक सीमित है, जबकि वास्तविक कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि यदि अब भी सुधार नहीं होता है, तो सीधी कार्रवाई की जाएगी।

