Dhanbad: उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने सहारा इंडिया के पूर्व कर्मचारी की ग्रेच्युटी और ब्याज भुगतान संबंधी याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। मामला पूर्व कर्मचारी अमित कुमार का है, जिन्होंने सहारा इंडिया में 25 वर्ष तक सेवा दी। उन्होंने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत पहले नियंत्रण प्राधिकारी (धनबाद) के समक्ष 5,29,474 रुपये ग्रेच्युटी के लाभ हेतु आवेदन किया था, जिसे स्वीकार किया गया। इसके बाद अमित कुमार ने ग्रेच्युटी पर ब्याज के लिए अपील दायर की, जिसमें उनके अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रवाल ने पैरवी की।
सहारा इंडिया की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार अखौरी ने ग्रेच्युटी और ब्याज भुगतान का विरोध किया, लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने तर्क सुनने के बाद सहारा इंडिया को 5,29,474 रुपये ग्रेच्युटी के साथ 10% वार्षिक ब्याज 30 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि ब्याज की गणना ग्रेच्युटी देय होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक की जाएगी। फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता का आभार व्यक्त किया।

