जेल से रिहा हुए तब्लीगी जमात के 17 विदेशी, नहीं जा सकेंगे अपने देश

रांची। झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक सप्ताह बाद तब्लीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी जेल से रिहा कर दिए गए। इससे पहले निचली अदालत में सभी ने दस-दस हजार रुपये का निजी मुचलका भरा था। इन्हें जमानत तो मिल गई है, लेकिन इनके खिलाफ मामला दर्ज होने की वजह से ये लोग अभी अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे।

दरअसल, रांची पुलिस ने 30 मार्च को हिंदपीढ़ी बड़ी मस्जिद एवं मदीना मस्जिद में छिपे तब्लीगी जमात के 17 विदेशियों को गिरफ्तार किया था। इनमें चार महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इन्हें खेल गांव के कोरंटाइन सेंटर में रखा था। कोरंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद निचली अदालत में पेश किया गया था। जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था।

इन सभी पर हिंदपीढ़ी थाना में आइपीसी की धारा 188, 269, 270, 271, एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सेक्शन बी, द फॉरेन एक्ट 1946 की धारा 13/14 (बी) (सी) और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

जमातियों में तीन लंदन, आठ मलेशिया, वेस्टइंडीज (त्रिनाद) के दो, जांबिया के दो और बांग्लादेश के दो नागरिक शामिल हैं।

हाई कोर्ट में इनकी पैरवी करने वाले वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम के अनुसार इन्हें जमानत मिल गई लेकिन इसके बाद भी ये लोग अपने देश नहीं जा सकते हैं। जब तक इन पर मुकदमा चलेगा तब तक इन्हें भारत में ही रहना होगा।

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