झारखंड हाई कोर्ट में झामुमो विधायक और स्पीकर रबींद्रनाथ महतो को निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जामताड़ा के उपायुक्त ने चुनाव से संबंधित दस्तावेज कोर्ट को सौंपा। समय पर दस्तावेज नहीं सौंपे जाने पर उन्होंने अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हुए ऐसी गलती नहीं करने की बात कही।
इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई में उपस्थित होने से छूट प्रदान की। अब मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। पूर्व में प्रतिवादी रबींद्रनाथ महतो द्वारा दस्तावेज मंगाये जाने के आग्रह पर कोर्ट ने जामताड़ा डीसी को उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन डीसी ने इन दस्तावेजों को अदालत में प्रस्तुत नहीं कर रहे थे और हर बार समय मांग रहे थे।
डीसी से मांगे गए थे दस्तावेज
जिसपर कोर्ट ने उन्हें दस्तावेज के साथ कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में प्रार्थी संतोष हेंब्रम की ओर से तीन लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। प्रतिवादी रबींद्रनाथ महतो समेत 11 अन्य गवाहों की भी गवाही पूरी हो चुकी है।
हालांकि प्रतिवादी रबींद्रनाथ ने चार अन्य सरकारी कर्मियों (ऑफिशियल विटनेस) की गवाही कराने को लेकर कोर्ट में आवेदन दिया है जिस पर अब तक सुनवाई लंबित है। बता दें कि संतोष हेंब्रम ने रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती दी है। महतो पर वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव एक विवादित पंपलेट बांटने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने का आग्रह अदालत से किया है।