Supreme Court News

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जमानत के साथ पीड़ितों को मुआवजा देने की शर्त नहीं लगा सकते

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 13 Jul, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
supreme court of india
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Of India) ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी मामले में जमानत (Bail) के साथ पीड़ितों को मुआवजा (compensation) देने की शर्त को नहीं जोड़ा जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने गुजरात के अमरेली के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह बात कही है।

पीठ ने यह भी कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि जमानत की शर्त के साथ मौद्रिक शर्त नहीं लगाई जा सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संपत्ति या अन्य अपराध से जुड़े मामले हैं।
पीठ ने कहा कि धारा 357 में यह स्पष्ट है कि इस तरह का मुआवजा मामले के समापन पर ही मिल सकता है, बेशक यह विवेक का मामला है।

See also  भीख मांगना सामाजिक-आर्थिक मामला, गरीबी के कारण ही मजबूर होते हैं लोगः सुप्रीम कोर्ट

इसे भी पढ़ेंः गणतंत्र दिवस पर हिंसा के मुख्य आरोपी अभिनेता दीप सिद्धू अदालत में हुए पेश

बिना पूरी सुनवाई के कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती है और इसलिए इस तरह का कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट दो आरोपितों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। गुजरात हाई कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए दोनों आरोपितों को दो-दो लाख रुपये जमा कराने की शर्त पर जमानत दी थी।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment