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हाईकोर्ट ने सैनिक मार्केट में दुकानें खाली कराने के जिला प्रशासन के आदेश पर लगाई रोक

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By CourtNews Desk On 22 Jul, 2024
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झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सैनिक मार्केट में दुकान खाली कराने के रांची जिला प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। जब अदालत ने ऐसे ही एक मामले में पूर्व में आदेश पारित करते हुए कहा कि जिनकी अपील पर सुनवाई के लिए लंबित है। उनकी दुकानें खाली नहीं कराई जाए। उसके बाद भी ऐसा क्यों किया जा रहा है। अधिकारियों की मनमानी की वजह से हर किसी को हाई कोर्ट आना पड़ रहा है।

अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई आठ अगस्त को निर्धारित की है। इस संबंध में पूर्व सैनिक आरएन सिंह सहित छह अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक है। उसको सैनिक मार्केट में दुकान आवंटित की गई थी। बकाया दिखाकर उन्हें दुकान खाली करने का आदेश पारित किया गया। इसके खिलाफ प्रार्थियों की ओर अपील दाखिल की गई है। इधर, रांची एसडीओ की ओर से पुलिस की मौजूदगी में दुकान खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। एसडीओ के आदेश पर रोक लगाई जाए। अदालत ने दुकान खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

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