Ranchi: राज्य की निचली अदालतों में चली आ रही मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था फिलहाल बरकरार रहने की उम्मीद है। मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था को समाप्त करने की अधिसूचना को 13 मार्च को अगले निर्देश तक स्थगित रखने को कहा गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज प्रसाद ने रांची के न्यायायुक्त समेत राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित किया है। जिसमें कहा गया है कि 12 मार्च के आदेश के अनुक्रम में मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था समाप्त करने के मामले को न्यायालय के अगले निर्देश तक स्थगित रखा जाए।
बता दें कि 12 मार्च को झारखंड की निचली अदालतों में चली आ रही मार्निंग कोर्ट की व्यवस्था को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की थी। वर्तमान में इसको स्थगित रखा गया है। मार्निंग कोर्ट की व्यवस्था अप्रैल के पहले सोमवार से शुरू होकर जून की आखिरी शनिवार तक रहती है।