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तांडव विवादः अमेजन प्राइम वीडियो की अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 05 Mar, 2021
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नई दिल्लीः Tandav Controversy सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के नियमन पर केन्द्र के दिशानिर्देशों में अनुचित विषयवस्तु दिखाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई के कोई प्रावधान नहीं हैं।

अदालत ने वेब सीरीज तांडव को लेकर दर्ज प्राथमिकियों पर अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आरएस रेड्डी की पीठ ने वेब सीरीज तांडव को लेकर दर्ज प्राथमिकियों पर अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाली पुरोहित की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर केन्द्र के नियमन महज दिशानिर्देश हैं, इनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई प्रावधान नहीं हैं।

केन्द्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार उचित कदमों पर विचार करेगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किसी भी तरह के नियमों को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित को अपनी याचिका में केन्द्र को भी प्रतिवादी बनाने को कहा। तांडव, नौ कड़ियों वाली एक वेब श्रंखला है जिसमें बालीवुड अभिनेता सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया और मोहम्म्द जीशान अय्यूब ने अभिनय किया है।

अपर्णा पुरोहित पर तांडव वेब सीरीज़ में हिंदू देवी-देवताओं, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रधान मंत्री पद के ग़लत चित्रण के आरोप लगाये गए हैं। 25 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर्णा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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अपर्णा के ख़िलाफ़ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पुलिस स्टेशन में बलबीर आज़ाद नाम के व्यक्ति ने हिंदू देवी-देवताओं और उत्तर प्रदेश पुलिस को ग़लत ढंग से दिखाये जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस रिपोर्ट दर्ज़ करवायी थी।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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