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Supreme Court News: टेरर फंडिंग–मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रदीप राम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

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By CourtNews Desk On 24 Mar, 2026
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Supreme Court of India
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Ranchi News: मगध-आम्रपाली टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आरोपी Pradeep Ram को Supreme Court of India से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। वह 24 मार्च 2021 से न्यायिक हिरासत में था। प्रदीप राम पर आरोप है कि वह TPC (नक्सली संगठन) का सदस्य होकर स्थानीय ठेकेदारों से जबरन लेवी वसूली करता था। इस कथित उगाही से अर्जित रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध बनाने का भी आरोप है। इससे पहले आरोपी की जमानत याचिका PMLA Special Court Ranchi और Jharkhand High Court से खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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58 लाख रुपये बरामदगी से शुरू हुआ मामला

मामले की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी, जब टंडवा थाना क्षेत्र में प्रदीप राम के आवास पर पुलिस छापेमारी के दौरान करीब 58 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे। इस संबंध में टंडवा थाना में कांड संख्या 2/2016 दर्ज किया गया था।

NIA और ED ने की जांच

इस केस को बाद में National Investigation Agency (NIA) ने 2018 में अपने हाथ में लिया। इसके बाद Enforcement Directorate (ED) ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी ने ECIR-01/2021 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

अभी भी जारी है ट्रायल

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल ट्रायल जारी है और गवाहों की गवाही हो रही है। हालांकि, लंबी अवधि से जेल में रहने और अन्य तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।

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