सुप्रीम कोर्ट/रांचीः साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले के आरोपी साहिबगंज के जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुनील यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में उसे 26 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। वह मामले में फरार चल रहा दाहू यादव का भाई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता सब्यसाची द्विवेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ में उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की।
वहीं पीएमएलए कोर्ट में सुनील यादव के पैरवीकार अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बताया कि जेल से बाहर निकलने के लिए संबंधित कोर्ट को निजी मुचलके की राशि तय करनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कोर्ट मुचलके की राशि तय करेगी। साथ ही सुनील यादव का पासपोर्ट कोर्ट में जमा किया जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल से बाहर निकल सकेगा। उसकी ओर से 19 जून 2024 को याचिका दाखिल की गई थी।