ED News: रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ईडी (ED) अफसरों के खिलाफ साजिश और जेल में ईडी की छापेमारी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से हाई कोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने ईडी की रिपोर्ट (ED Report) देखने के बाद ईडी से पूछा कि उक्त रिपोर्ट सरकार से साझा की जा सकती है या नहीं। अदालत ने इस पर ईडी के अधिवक्ता ने निर्देश लेकर जानकारी देने को कहा।
ED अफसरों को फंसाने की रिपोर्ट सरकार को दें या नहींः हाई कोर्ट
अदालत ने ईडी को शपथपत्र दाखिल कर यह बताने को कहा कि रिपोर्ट सरकार के साथ साझा की जा सकती है या नहीं। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 15 दिसंबर तक स्थगित करते हुए ईडी को रिपोर्ट साझा करने पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से कहा कि ईडी ने रिपोर्ट सरकार को नहीं दिया है। बिना रिपोर्ट देखे इस मामले में सरकार अपना पक्ष नहीं रख सकती। ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार से रिपोर्ट साझा करने पर उन्हें अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है।
अदालत ने ED से मांगी थी सीलबंद रिपोर्ट
पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जेल से ईडी अफसरों को फंसाने की साजिश और ईडी के जेल में छापेमारी से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी। शिवशंकर शर्मा की याचिका की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत के समक्ष कई अखबार पेश करते हुए कहा कि जेल में बंद कुछ आरोपी अब ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
उनकी ओर से दावा किया गया था सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा है। इसलिए इस मामले में अदालत को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि अदालत ने उसी दिन महाधिवक्ता को बुलाकर इस मामले में सवाल पूछे थे। महाधिवक्ता ने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
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