JPSC Exam: हाई कोर्ट ने सीबीआई से पूछा- 13 साल बाद भी जांच क्यों नहीं हुई पूरी?, जांच अधिकारी तलब
JPSC Exam News: झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC Exam) की प्रथम और द्वितीय परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच 13 साल में पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अनुसंधान पदाधिकारी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि कई साल से इस मामले की जांच की जा रही है। जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। आखिर जांच कब तक पूरी होगी। सीबीआई की ओर से जांच पूरी करने की समय सीमा नहीं बताई गई। इसके बाद अदालत ने मामले के अनुसंधान पदाधिकारी को 15 दिसंबर को वर्चुअल हाजिर होने का निर्देश दिया।
JPSC Exam की जांच में सीबीआई कर रही देरी
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में पहले ही काफी विलंब हो गया है। अब सीबीआई भी जांच पूरी करने में विलंब कर रही है। वर्ष 2011 से यह मामला लंबित है। पहले एसीबी इसकी जांच कर रही थी। बाद में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई को जब से जांच का जिम्मा दिया गया है, तब मामला वहीं पर अटका है जहां से सीबीआई ने शुरू किया था।
खंडपीठ ने सीबीआई की अधिवक्ता से पूछा कि 13 साल बीत जाने के बाद भी अब तक अनुसंधान क्यों नहीं पूरा हुआ। अनुसंधान पूरा करने में देरी क्यों हो रही है और यह कब तक पूरा होगा। अगर सीबीआई को कुछ गड़बड़ियां मिली है ,तो आरोप पत्र दाखिल कर जांच पूरा किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
JPSC Exam 1 and 2 की परीक्षा में भारी गड़बड़ी
इस संबंध में बुद्धदेव उरांव ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में प्रथम और द्वितीय जेपीएससी परीक्षा में अंको में हेरा फेरी और रिजल्ट प्रकाशन में गड़बड़ी की जांच के लिए याचिका दायर की है। सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। लेकिन अनुसंधान पूरा होने में हो रहे विलंब के बाद प्रार्थी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर अदालत से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
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