Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ में विधायक सरयू राय के खिलाफ प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पीठ ने सरयू राय को अंतरिम राहत प्रदान की है। पीठ ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। गोपनीय दस्तावेज के लीक मामले में विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने मई 2022 में डोरंडा थाना में प्राथमिकी कराई थी। रांची के एमपी- एमएलए की कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की संचिका के गोपनीय पन्नों की चोरी करने के आरोप में सरयू राय के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।
सरयू राय की ओर से पूरी कार्रवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। उनकी ओर से पीठ को बताया गया कि जिस दस्तावेज को गोपनीय बताकर प्राथमिकी कराई गई है, वह सूचना के अधिकार की श्रेणी में आती है। देश की सुरक्षा और अखंडता भंग होने की संभावना वाले दस्तावेज लीक करने पर ही गोपनीय दस्तावेज एक्ट के अनुसार प्राथमिकी की जा सकती है। इस मामले में ऐसा नहीं है। इसलिए प्राथमिकी सहित कोर्ट की कार्रवाई निरस्त की जाए। विधायक सरयू राय ने गोपनीय दस्तावेज को हासिल करने के बाद प्रेस कान्फ्रेंस कर मीडिया को कोरोना काल में किए गए राशि के उपयोग की जानकारी दी थी। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनके खिलाफ डोरंडा थाना में प्राथमिकी कराई गई है।