Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने बैंक अधिकारी बनकर कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करके उस राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में सजायाफ्ता गणेश मंडल, संतोष मंडल एवं अंकुश कुमार को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है। तीनों की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी। जमानत की शर्त के तहत तीनों को प्रति महीने संबंधित थाने में हाजिरी लगानी होगी। तीनों का जमानतदार उसी गांव का होगा, जिसकी उस जिले में अंचल संपत्ति है। एकल पीठ ने ईडी को छूट दी है कि अगर तीनों की इसी तरह का अपराध में फिर से संलिप्त पाती है तो आरोपियों की जमानत खारिज करने के लिए दोबारा अदालत आ सकती है। याचिकाकर्ता की ओर से अमित कुमार ने पक्ष रखा था।
यहां बता दें कि रांची की पीएमएलए की विशेष अदालत ने इसी साल के जुलाई महीने में उक्त तीन आरोपियों समेत पांच को मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में दोषी पाकर 5-5 साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही ढाई-ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। गणेश मंडल, संतोष मंडल और अंकुश मंडल ने कोर्ट द्वारा सुनाई गई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तीनों आरोपी झारखंड के जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिरगा गांव निवासी है। ईडी ने इन लोगों के खिलाफ 6 अगस्त 2018 को केस दर्ज किया था।