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रांचीः मंत्री इरफान अंसारी को झटका, दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह को हाईकोर्ट ने किया खारिज

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रांचीः झारखंड हाई कोर्ट से ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जामताड़ा में दर्ज एसटी-एससी केस को निरस्त करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दिया। दुमका की विशेष अदालत में मंत्री
इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायतवाद केस चल रहा है। इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा में धरना-प्रदर्शन के दौरान जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने एवं गाली देने का आरोप लगाते हुए सुनीला देवी ने शिकायतवाद दर्ज कराई थी।


जामताड़ा की निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था। शिकायतवाद में कहा गया है कि वर्ष 2022 में विधायक इरफान अंसारी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गाली देते हुए उनका टेंट और तंबू उखाड़ कर फेंक दिया था। इरफान अंसारी की ओर से शिकायतवाद को निरस्त करने एवं अदालत के संज्ञान आदेश को निरस्त करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया था। मामले को लेकर जामताड़ा में एसटी एससी थाना में केस दर्ज किया गया था।

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