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रांचीः लूट एवं आर्म्स एक्ट में सजायाफ्ता तुलसी जोशी की सजा बरकरार, अपील खारिज

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रांचीः सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने कॉमन सेंटर के संचालक से 5.31 लाख रुपए के लूट मामले में सजायाफ्ता तुलसी जोशी की सजा को बरकरार रखा है। एसडीजेएम रूपम स्मृति टोपनो ने लूट एवं आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर तुलसी जोशी को बीते 29 जुलाई को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी।

अभियुक्त मूलत: छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी है। लूट की घटना को लेकर आशीष कुमार ने 11 नवंबर 2022 को मैक्लुस्कीगंज थाना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने अपीलकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी। इसी मामले में पू्र्व में सजायाफ्ता पंकज कुमार पासवान की सजा को भी अदालत ने बरकरार रखा था।

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