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रांची: सजायाफ्ता हिंदपीढ़ी निवासी परवेज आलम की सजा बरकरार, अपील खारिज

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रांची: सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस में सजायाफ्ता हिंदपीढ़ी के रैन मोहल्ला निवासी परवेज आलम की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने अपीलकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि कर दी है। न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने 5 जुलाई 2024 को चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाकर परवेज आलम को एक साल की सजा और 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

उसने हिंदपीढ़ी निवासी मो. अर्श से 5.50 डिसमिल जमीन के एवज में 31 अक्तूबर 2017 को पैसा लिया था। लेकिन जमीन दिया नहीं। उसने 4 जनवरी 2022 को 10.30 लाख रुपए का चेक दिया। जो बाउंस कर गया। इस पर उसने 18 जनवरी 2022 में कोर्ट केस किया था। सजायाफ्ता को मिली सजा की चुनौती न्यायायुक्त की अदालत में देते हुए क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दी।

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