रांची सदर के तत्कालीन डीएसपी सत्यवीर सिंह गवाही देने नहीं पहुंचे कोर्ट, अनैतिक व्यापार के आरोप में दो आरोपी रिहा
रांचीः अनैतिक व्यापार से जुड़े 9 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी रिना अधिकारी एवं राजेश्वर महतो उर्फ नागेश्वर महतो को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान सिर्फ एक गवाह सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सरजू आनंद का बयान दर्ज किया गया। अन्य 7 गवाह अदालत नहीं पहुंच सका। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना को लेकर सदर थाना में 24 फरवरी 2015 को उक्त आरोपियों समेत छह के खिलाफ इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत तत्कालीन सदर डीएसपी सत्यवीर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
लेकिन जब घटना को साबित करने का समय आया तो अदालत में गवाही देने वह नहीं पहुंचे। जिसका लाभ आरोपियों को मिला। अदालत ने गवाहों को लाने के लिए कई बार समन के साथ अन्य प्रक्रिया अपनाई गई थी। बावजूद सूचक डीएसपी सत्यवीर सिंह समेत अन्य पुलिस गवाह अदालत नहीं पहुंचा। इनलोगों ने गलत तरीके से अनैतिक व्यापार करने का आरोप था।