Ranchi: बालिका से बाल मजदूरी करवाने के आरोप में आरोपी बबीता देवी को अदालत ने अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त XV की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात याचिकाकर्ता के आरोपों को देखते हुए याचिका खारिज कर दी। हालांकि उसकी याचिका का विरोध एपीपी द्वारा किया गया था। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसका विरोध किया गया। आरोपी महिला ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 25 जून को याचिका दाखिल की थी।
मामले को लेकर चाइल्ड हेल्प लाइन के सुपरवाईजर मुकेश कुमार ने 16 जून को कांके थाना में बबीता देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें कहा गया है कि नियंत्रण कक्ष में एक कॉलर ने कॉल कर कहा कि कांके थाना क्षेत्र के कोंगे जयपुर मनफोर्ड गली में झारखंड की आवाज में बबीता देवी के द्वारा बालिका से बाल मजदुरी करवाया जा रहा है। घटना को सही पाया गया। बालिका को वहां से मुक्त कराया गया।