Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के एनआईए की विशेष अदालत ने मंगलवार को गैंगेस्टर अमन साव गिरोह के सदस्य हथियार आपूर्तिकर्ता विकास आनंद को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 14 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत अपना सुरक्षित आदेश सुनाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे 30 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र के जलगांव थाना क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी पार्क के पास से 20 पिस्टल और 50 गोली के साथ गिरफ्तार किया था। तब से जेल में बंद है। उस पर मध्यप्रदेश के हथियार तस्करों से वाट्सएप पर हथियार की खरीद-बिक्री के लिए सौदा तय करने और गैंगस्टर को सहयोग करने का आरोप है। उसने एक नवंबर को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। एनआईए ने साल 2021 में मामले को टेक ओवर किया है।
Ranchi/NIA News: गैंगस्टेर को हथियार की आपूर्ति करने वाला विकास आनंद को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज

