Ranchi: ओबीसी आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में नामजद पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका को सिविल कोर्ट रांची स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। रामचंद्र सहिस की ओर से दाखिल याचिका पर अदालत ने सुनवाई पश्चात 19 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाया। रामचंद्र सहिस ने मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए 13 मई को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। वहीं इसी मामले में आरोपी सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की डिस्चार्ज याचिका अदालत खारिज कर चुकी है। मामले में अब आरोपियों पर आरोप तय किया जाएगा। इसके लिए अदालत ने 16 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। घटना को लेकर ओरमांझी के तत्कालीन सीओ विजय केरकेट्टा ने लालपुर थाना में 8 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।