Ranchi: ट्यूशन से घर लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी करार अभियुक्त रामचंद्र गोप एवं दिलीप टॉमसोई को आाजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अर्थात् दोषियों को उसके प्राकृतिक जीवन के शेष समय के लिए कारावास जेल में काटनी होगी। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने दोनों को पोक्सो अधिनियम की धारा के तहत सजा सुनाई है। दोनों को पांच जुलाई को दोषी ठहराया गया था। घटना 7 मई 2022 की है। नगड़ी थाना क्षेत्र में रहनेवाली पीड़िता उस दिन शाम पांच बजे ट्यूशन क्लास से घर लौट रही थी, जैसे ही महुवाटोली स्थित पेट्रोल पंप के निकट पहुंची।
अभियुक्तों ने जबरदस्ती उठाकर बाइक से डुमराटोली के निर्माणधीन घर में ले गया और बारी से बारी से दुष्कर्म किया। घटना के तीसरे दिन पीड़िता ने नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले के एक आरोपी सुनिल कुजूर का केस अलग से चल रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाकर कठोर सजा सुनाई है।