Ranchi: बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत पर शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
अदालत अपना आदेश 3 दिसंबर को दोपहर बाद सुनाएगी। छवि रंजन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 21 नवंबर को याचिका दाखिल की है। बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी टीम ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह लगातार जेल में ही है। इस मामले में उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज है।
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