Ranchi News: हजारीबाग में भूमि की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई थी। सोमवार को पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया गया। विनय कुमार चौबे के खिलाफ इस मामले में अगस्त महीने में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त रहते हुए उन्होंने सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री में नियमों की अनदेखी की और इसमें सक्रिय भूमिका निभाई।
इससे पहले हजारीबाग एसीबी के विशेष न्यायालय ने 16 सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद विनय चौबे ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए 24 सितंबर को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। मामले की जांच पूरी करने के बाद एसीबी ने विनय कुमार चौबे के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आरोपों के अनुसार, भूमि लेन-देन में सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल विनय कुमार चौबे को जेल में ही रहना होगा।

