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Ranchi/Hazaribag: IAS विनय चौबे की जमानत अर्जी पर केस डायरी प्रस्तुत नहीं, कोर्ट ने दी 10 सितंबर की तारीख

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By CourtNews Desk On 06 Sep, 2025
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Ranchi: हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त और खासमहल भूमि घोटाले के आरोपी निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका पर शनिवार, 6 सितंबर को हजारीबाग स्थित एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि इस दौरान एसीबी की ओर से केस डायरी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा। वहीं, एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अपनी दलीलें दीं। लेकिन केस डायरी उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी और अदालत ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी। मालूम हो कि IAS विनय कुमार चौबे ने जिस मामले में जमानत मांगी है, उसमें पिछले महीने एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस संबंध में एसीबी ने कांड संख्या 9/2025 दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोप है कि हजारीबाग में उपायुक्त रहते हुए उन्होंने खासमहल भूमि से जुड़े मामलों में अनियमितताएं की थीं।

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